सीमा पार के तस्कर के इशारे पर कर रहे थे काम: डीजीपी गौरव यादव
दो अन्य आरोपियों की पहचान कर उन्हें भी नामजद किया गया: सीपी अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर
चंडीगढ़/अमृतसर, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने एक नाबालिग सहित दो आरोपियों को 8.378 किलोग्राम हेरोइन और 2 लाख रुपये की ड्रग मनी सहित गिरफ्तार कर सीमा पार संचालित हो रहे अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। यह जानकारी आज यहां पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान लवप्रीत सिंह उर्फ लव (28), निवासी गांव खासा, अमृतसर के रूप में हुई है, जबकि दूसरा आरोपी नाबालिग है।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी सीमा पार बैठे एक तस्कर के निर्देश पर काम कर रहे थे। वे विभिन्न स्थानों से हेरोइन की खेप प्राप्त कर पंजाब के अलग-अलग इलाकों में उसकी सप्लाई करते थे।
उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे और पीछे के सभी संबंधों की गहन जांच की जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर ड्रग तस्करी की सप्लाई चेन को पूरी तरह ध्वस्त किया जा सके।
कार्रवाई संबंधी जानकारी देते हुए पुलिस आयुक्त (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस टीमों ने आरोपी लवप्रीत उर्फ लव और उसके नाबालिग साथी को शुरुआती कार्रवाई में 2 किलोग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया।
उन्होंने बताया कि गिरफ्तार नाबालिग से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने 3.01 किलोग्राम अतिरिक्त हेरोइन तथा 2 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की, जिससे इस मामले में कुल बरामदगी 5.01 किलोग्राम हेरोइन हो गई।
सीपी ने बताया कि जांच के दौरान यह भी सामने आया कि सीमा पार का वही तस्कर एक अन्य स्मगलिंग मॉड्यूल भी संचालित कर रहा है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने एक निर्धारित स्थान से 3.368 किलोग्राम और हेरोइन बरामद की।
उन्होंने बताया कि इस अलग मामले में दो अन्य आरोपियों की पहचान कर उन्हें भी नामजद किया गया है। इस प्रकार दोनों मामलों में अब तक कुल 8.378 किलोग्राम हेरोइन और 2 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की जा चुकी है।
इस संबंध में दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। पहला मामला थाना छेहरटा में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 21, 21-सी, 25 और 29 के तहत एफआईआर नंबर 145, दिनांक 29 जून 2026 तथा दूसरा मामला थाना इस्लामाबाद में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 21 और 29 के तहत एफआईआर नंबर 199, दिनांक 3 जुलाई 2026 के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा मामले की विस्तृत जांच जारी है।


