नियमों के तहत सुबह 6 से शाम 6 बजे तक सामान्य टैरिफ लागू रहेगा
अब दिन के अलग-अलग समय में बिजली की दरें भी अलग-अलग होंगी
औद्योगिक क्षेत्रों में ट्रिपिंग व अघोषित बिजली कट की समस्या कम होगी
रात 10 से सुबह 6 बजे तक उद्यमियों को सस्ती बिजली का मिलेगा लाभ
पंजाब डेस्क
पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन (PSPCL) ने 16 जून की रात 12 बजे से नया टाइम ऑफ डे (TOD) टैरिफ लागू कर दिया है। नए नियमों के तहत अब दिन के अलग-अलग समय में बिजली की दरें भी अलग-अलग होंगी। वहीं सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सामान्य टैरिफ लागू रहेगा और बिजली की दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। पावरकॉम का मानना है कि इससे बिजली के लोड का संतुलन बना रहेगा और औद्योगिक क्षेत्रों में ट्रिपिंग तथा अघोषित बिजली कटौती की समस्या भी कम होगी।
शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक
नए टैरिफ के अनुसार शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक बिजली का इस्तेमाल करने पर सामान्य दरों के अलावा 2 रुपये प्रति केवीएएच का अतिरिक्त सरचार्ज देना होगा। यह समय पीक आवर्स माना जाता है, जब बिजली की मांग सबसे ज्यादा रहती है।
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक
वहीं, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक उपभोक्ताओं और उद्योगों (Consumers and industries) को बड़ी राहत मिलेगी। इस दौरान बिजली केवल 5.50 रुपये प्रति केवीएएच की दर से मिलेगी। साथ ही फिक्स्ड चार्ज में भी 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
सस्ती बिजली का लाभ मिलेगा
जालंधर के फोकल प्वाइंट, कपूरथला रोड और लैदर कॉम्प्लेक्स सहित सभी औद्योगिक क्षेत्रों पर इस नए नियम का सीधा असर पड़ेगा। जो उद्योग अपनी शिफ्ट रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच चलाएंगे, उन्हें सस्ती बिजली का लाभ मिलेगा।


