पंजाब में ‘मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना’ लागू

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पंजाब का आधार कार्ड और वोटर कार्ड होना अनिवार्य है

राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजेंगे

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल कमेटी बनाई

लाभार्थी की मृत्यु पर आगे की किस्त जारी नहीं की जाएगी

पंजाब डेस्क

पंजाब सरकार ने ‘मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना’ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस योजना के तहत 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी। जनरल वर्ग की महिलाओं को 1,000 रुपए और एससी वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो पहले दी गई राशि वापस नहीं ली जाएगी, लेकिन आगे की किस्त जारी नहीं की जाएगी।

आधार कार्ड और वोटर कार्ड होना अनिवार्य

इस योजना की घोषणा 8 मार्च को पेश किए गए बजट में की गई थी। योजना का लाभ लेने के लिए महिला के पास पंजाब का आधार कार्ड और वोटर कार्ड होना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 13 अप्रैल से शुरू होगी।

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए

पंजीकरण आंगनबाड़ी केंद्रों और सेवा केंद्रों पर पूरी तरह मुफ्त किया जाएगा। योजना के तहत मिलने वाली राशि लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे भेजी जाएगी।

मोबिलाइजर’ और ‘फैसिलिटेटर’ भी तैनात

योजना की निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल कमेटी बनाई गई है। साथ ही जागरूकता और पंजीकरण के लिए ‘मोबिलाइजर’ और ‘फैसिलिटेटर’ भी तैनात किए जाएंगे।

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