सरकार अपनी बात केंद्र सरकार के सामने रखे
हाईकोर्ट में BBMB के फैसले को चुनौती दी थी
हरियाणा पहले ही पूरा हिस्सा इस्तेमाल कर चुका है
BBMB के पास पानी देने का कानूनी अधिकार नहीं
चंडीगढ़
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की BBMB (भाखड़ा बांध मैनेजमैंट बोर्ड) मामले की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस मामले पर पिछले साल सुनवाई हो चुकी है। सरकार अपनी बात को केंद्र सरकार के सामने रखे।
जानें क्या है पूरा मामला
दरअसल पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में BBMB के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें हरियाणा को उसके हिस्से से अतिरिक्त 8,500 क्यूसेक पानी देने का फैसला लिया गया था। पंजाब का कहना था कि हरियाणा पहले ही अपना पूरा हिस्सा इस्तेमाल कर चुका है, इसलिए उसे और पानी नहीं दिया जाना चाहिए। BBMB के पास किसी राज्य को तय हिस्से से ज्यादा पानी देने का कानूनी अधिकार नहीं है।

