हाईकोर्ट से पंजाब सरकार को झटका

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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रास सांसद राजिंदर गुप्ता को बड़ी राहत दी

ट्राइडेंट कंपनी पर 30 दिन का समय देकर ही कार्रवाई की जा सकेगी : HC

आप से भाजपा में शामिल होने के बाद से ही उनपर कार्रवाई की जा रही है

सांसद संदीप पाठक ने भी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की

चंडीगढ़ :

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्यसभा सांसद राजिंदर गुप्ता को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने ट्रांइडेंट कंपनी पर पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्राइडेंट कंपनी पर 30 दिन का समय देकर ही कार्रवाई की जा सकेगी। बताते चलें कि राजिंदर गुप्ता ट्राइड्रेंट ग्रुप के मालिक हैं और आप से भाजपा में शामिल होने के बाद ही कार्रवाई की जा रही है।

संदीप पाठक ने FIR को लेकर दायर की याचिका

वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जिसमें उन्होंने पूछा है कि उन्हें बताया जाए कि पंजाब सरकार ने उनके खिलाफ जो 2 केस दर्ज किए हैं, वह किस जिले और कौन-सी धाराओं के तहत किए गए हैं।

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