पंजाब विधानसभा में नया बेअदबी बिल सर्वसम्मति से पास

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जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) बिल 2026 पेश किया

बेअदबी के मामले को लेकर अब डीएसपी रैंक अफसर जांच नहीं करेगा

वहीं इससे पहले बेअदबी मामले में 2 से 5 साल की सजा का प्रावधान था

आज का दिन ऐतिहासिक, खालसा सृजन दिवस भी कहा जाता है : मान

गुरु साहिब की विजनरी सोच, वायु गुरु, पानी पिता व धरती मां का दर्जा

चंडीगढ़

पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन में आज मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) बिल 2026 पेश किया। जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। नए बिल के मुताबिक अब बेअदबी के दोषी को उम्रकैद टिल डेथ की सजा सुनाई जाएगी। सीएम भगवंत ने कहा आज का दिन ऐतिहासिक है। इसे खालसा सृजन दिवस भी कहा जाता है।

नए बेअदबी बिल में जानें क्या है खास

पंजाब के नए बेअदबी बिल में दोषी को 25 लाख रुपए और उम्रकैद की सजा का प्रावधान है। वहीं बेअदबी के मामले को लेकर अब डीएसपी रैंक से अधिकारी जांच नहीं करेगा। इससे पहले बेअदबी मामले में 2 से 5 साल की सजा का प्रावधान था।

आज का दिन बेहद ऐतिहासिक : CM

श्री गुरु ग्रंथ साहिब को जीवित गुरु का दर्जा दिया है। उनके पृष्ठ को हम पेज या बरके नहीं कहते हैं। हम उनके अंग कहते हैं। हमारे गुरु साहिब की कितनी विजनरी सोच रही होगी। उन्होंने 1500 ईस्वी में पहले लिख दिया था। इसमें वायु को गुरु, पानी को पिता और धरती को मां का दर्जा दिया था।

बेअदबी की सजा उम्रकैद टिल डेथ तक

सीएम ने कहा कि अब मानसिक रोगी बेअदबी करेगा, तो उस पर कस्टोडियन पर कार्रवाई होगी। जैसे आपकी गाड़ी लेकर कोई जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, जैसे कार्रवाई होती, उसी तरह कार्रवाई होगी। केस की जांच जल्दी पूरी होगी। बेअदबी की सजा उम्रकैद टिल डेथ तक है।

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