3 आरोपियों कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल की सजा को बरकरार रखा
17 जनवरी 2019 को पंचकूला की स्पेशल CBI कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी
चंडीगढ़। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को एक मामले में बरी कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने 3 आरोपियों कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल की सजा को बरकरार रखा है।
हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी
बता दें कि इससे पहले 17 जनवरी 2019 को पंचकूला की स्पेशल CBI कोर्ट ने राम रहीम समेत बाकी सभी आरोपियों को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। जिसके खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
साजिशकर्ता होने के सबूत नहीं हैं
हाईकोर्ट ने कहा कि पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में राम रहीम के साजिशकर्ता होने के पर्याप्त सबूत नहीं हैं। जिस वजह से राम रहीम को बरी कर दिया गया। राम रहीम इससे पहले डेरा मैनेजर रणजीत हत्याकांड में पहले ही हाईकोर्ट से बरी हो चुके हैं।


